अपराध कायमी के 04 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा…..

🔸 थाना दुलदुला में आरोपी अमरदीप केरकेट्टा के विरूद्ध अप.क्र. 69/21 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 5, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध।

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➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना दुलदुला क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने दिनांक 15.09.2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष 04 माह की है। उसकी पुत्री दिनांक 13.09.2021 को प्रतिदिन की तरह स्कूल गई थी, जो वापस घर में नहीं आई। प्रार्थी ने शंका किया कि उसकी नाबालिग पुत्री को ग्राम रायडीह निवासी अमरदीप केरकेट्टा बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल की सहायता से तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये 04 घंटे के भीतर अपहृता को ग्राम बम्हनी भेड़ीटोली में आरोपी अमरदीप केरकेट्टा के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। अपहृता का महिला विवेचक से कथन कराने पर आरोपी अमरदीप केरकेट्टा द्वारा उसे शादी करूंगा कहकर बहला-फुसलाकर भगाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करना बताया। प्रकरण में आरोपी अमरदीप केरकेट्टा उम्र 21 वर्ष निवासी रायडीह थाना दुलदुला के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 16.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️विवेचना कार्यवाही, अपहृत बालिका के बरामदगी एवं आरोपी की गिर. में स.उ.नि. विपिन किषोर केरकेट्टा, प्र.आर. 16 ढलेश्वर यादव, आर. 687 अलेकसियुस तिग्गा, आर. 506 आनंद खलखो, म.आर. 526 सपना इंदवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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